बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की ई20 एथेनॉल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेटा, गूगल (यूट्यूब) और X (ट्विटर) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को गडकरी और उनके परिवार के खिलाफ चलाए जा रहे अश्लील, भ्रामक और एआई-जनरेटेड अपमानजनक पोस्ट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की ई20 एथेनॉल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेटा, गूगल (यूट्यूब) और X (ट्विटर) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को गडकरी और उनके परिवार के खिलाफ चलाए जा रहे अश्लील, भ्रामक और एआई-जनरेटेड अपमानजनक पोस्ट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।


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