सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अधजले नोट मिलने के मामले में एसआईटी (SIT) जांच और एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 'सस्ती पब्लिसिटी' की कोशिश बताया जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अधजले नोट मिलने के मामले में एसआईटी (SIT) जांच और एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 'सस्ती पब्लिसिटी' की कोशिश बताया जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।


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