दिल्ली दंगे 2020: न्यू उस्मानपुर मामले में सभी 13 आरोपी बरी

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के सभी 13 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि सरकारी वकील (अभियोजन पक्ष) के मुख्य गवाह की गवाही "शक के साये" में थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडिशनल सेशंस जज) परवीन सिंह ने अपने हालिया आदेश में दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष के दावों पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, "यह देखते हुए कि यह गवाह अचानक चश्मदीद बन गया था और चश्मदीद के तौर पर पीडब्लू-8 (PW8) की गवाही शक के साये में है, ऐसे में उसकी गवाही पर भरोसा करना कानूनन असुरक्षित होगा।"

इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की पहचान के लिए पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी खारिज कर दिया। जज ने साफ किया कि पहचान के लिए पुलिस ने जिस सीसीटीवी  फुटेज पर भरोसा किया था, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसके आधार पर आरोपियों की पहचान करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था l


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