दिल्ली हाईकोर्ट : धार्मिक उद्देश्य से गुरबानी का टेलीकास्ट करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं

feature-top

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सच्चे और निष्काम धार्मिक उद्देश्य के लिए गुरबानी का प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग करना कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जब उद्देश्य केवल धार्मिक सेवा और संगत तक गुरबानी पहुंचाना हो, तो उस पर व्यावसायिक कॉपीराइट नियम थोपे नहीं जा सकते।


feature-top