छ.ग : अनुकंपा नियुक्ति पर HC का बड़ा फैसला, पत्नी को मिलेगी पहली प्राथमिकता

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सेवाकाल के दौरान किसी शासकीय कर्मचारी के निधन पर उसकी पत्नी/विधवा को ही अनुकंपा नियुक्ति पाने का पहला और प्राथमिकता अधिकार होगा; अदालत ने माना कि यदि मृत कर्मचारी शादीशुदा था और उसकी पत्नी जीवित है, तो उसकी बहन (चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित) अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती, जिससे आश्रितों की प्राथमिकता सूची के कानूनी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश मिला है।


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