गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए अवैध खनन और प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार करते हुए असम और नागालैंड सरकारों को नोटिस जारी किया है।  मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों से 3 नवंबर 2026 तक विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter-Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका असम विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर की गई है l

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए अवैध खनन और प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार करते हुए असम और नागालैंड सरकारों को नोटिस जारी किया है।  मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों से 3 नवंबर 2026 तक विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter-Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका असम विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर की गई है l


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