सुभाष चंद्रा कर्ज मामला: 22,000 करोड़ के रीपेमेंट प्लान पर NCLT में फंसा पेंच

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एससेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में एक नया मोड़ आ गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दो-सदस्यीय पीठ किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में विफल रही। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि तीसरे सदस्य की राय अलग होने के कारण इस पुनर्भुगतान योजना पर फिलहाल कोई बहुमत का फैसला नहीं बन पाया है, जिससे कर्ज कटौती के इस बड़े प्रस्ताव पर कानूनी रुकावट पैदा हो गई है। 


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