बंगाल में अब सड़क पर थूकने या कचरा फेंकने पर लगेगा ऑन-स्पॉट जुर्माना, नियम लागू

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पश्चिम बंगाल को स्वच्छ और कचरा-मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों और कोलकाता समेत सभी नगर निगमों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, खुले में शौच या पेशाब करने और कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने का नियम आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। 

शहरी विकास और नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाना भरना नहीं, बल्कि नागरिकों के व्यवहार में सुधार लाना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 

जुर्माने की दरें और नियम:

  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना: ₹100 का जुर्माना।
  • खुले में शौच या पेशाब करना: ₹200 का जुर्माना।
  • कचरा फैलाना या गंदगी करना: ₹200 का जुर्माना।
  • प्रतिबंधित सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (125 माइक्रोन से कम) का उपयोग: ₹200 का जुर्माना।

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