विजाग एयरपोर्ट का परिचालन बंद करने के खिलाफ याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने विशाखापत्तनम हवाई अड्डे (आईएनएस डेगा) पर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान संचालन को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने 'फोरम नॉन कन्वीनियंस' (अनुपयुक्त मंच) के आधार पर इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि इस निर्णय का सीधा असर विशाखापत्तनम के स्थानीय लोगों पर पड़ता है, इसलिए याचिकाकर्ता को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि परेशानी विशाखापत्तनम के लोगों की है, दिल्ली की नहीं। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इसी तरह की एक याचिका पहले से ही स्थानीय न्यायपालिका के समक्ष लंबित है।


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