हिमाचल : कोविड प्रदर्शन के दौरान सांसद-विधायकों पर दर्ज केस होंगे वापस

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सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदर्शनों और धरनों को लेकर सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें केवल कुछ ही मामलों को वापस लेने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि इन मुकदमों में कोई भी जघन्य या गंभीर अपराध शामिल नहीं है


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