विधायकों की पेंशन को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

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एनजीओ 'लोक प्रहरी' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा और पूर्व विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें 1980 के अधिनियम के तहत विधायकों को मिलने वाले आजीवन वित्तीय लाभों को सही ठहराया गया था।


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