गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'गुजरात भाड़ा विधेयक-2026' (Gujarat Rent Bill 2026) पास कर दिया है, जो राज्य के किरायेदारी बाजार में एक बड़ा ऐतिहासिक सुधार है। मानसून सत्र के आखिरी दिन शहरी विकास मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा पेश किया गया यह कानून दशकों पुराने 'बॉम्बे रेंट एक्ट 1947' की जगह लेगा। नए कानून का मुख्य उद्देश्य मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाना है। 

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गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'गुजरात भाड़ा विधेयक-2026' (Gujarat Rent Bill 2026) पास कर दिया है, जो राज्य के किरायेदारी बाजार में एक बड़ा ऐतिहासिक सुधार है। मानसून सत्र के आखिरी दिन शहरी विकास मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा पेश किया गया यह कानून दशकों पुराने 'बॉम्बे रेंट एक्ट 1947' की जगह लेगा। नए कानून का मुख्य उद्देश्य मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाना है। 


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