UPI पर 0.4% MDR लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर लगाए गए नए मर्चेंट फीस (MDR) को रद्द करने की मांग की गई है। वकील अंजन दत्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आगामी 15 अक्टूबर 2026 से उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की अधिसूचना जारी की गई है।


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