जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम होंगे सख्त, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया कानून

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केंद्र सरकार ने देश में जन्म और मृत्यु के देरी से होने वाले पंजीकरण के नियमों को और अधिक सख्त बनाने का फैसला किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026' आगामी 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। 

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद पिछले महीने ही इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर जन्म और मृत्यु की जानकारी दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। 


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