'370 बिरयानी' विवाद : SC ने प्रणीत मोरे की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों से मांगा जवाब

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स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के गुरुग्राम शो के दौरान '₹370 की बिरयानी' पर दर्शक द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और वायरल वीडियो से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रणीत मोरे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

याचिका में कहा गया है कि वह निष्पक्ष सुनवाई व ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन बहुक्षेत्रीय मुकदमों से बचने के लिए गुरुग्राम और मुंबई (महाराष्ट्र) में दर्ज अलग-अलग FIRs को एक साथ क्लब किया जाए।


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