सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से 'देश-विरोधी' कंटेंट हटाने की याचिका करी खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश-विरोधी या सांप्रदायिक अशांति फैलाने वाले ऑनलाइन कंटेंट की पहचान करने, उन्हें हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए इस पर विचार करने से मना कर दिया।


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