साई कृष्णा हिरासत मौत केस में SC सख्त, AP हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में गाडे साई कृष्णा की कथित हिरासत में मौत और शव गायब किए जाने के मामले में राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के सभी मुकदमों पर रोक लगाते हुए जांच की निगरानी खुद करने का निर्णय लिया है और सभी रिकॉर्ड 30 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित समाचार स्रोतों का अवलोकन कर सकते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि 

यह मामला मई महीने का है, जब गाडे साई कृष्णा को मार्कापुरम से पुलिस बल द्वारा हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया कि कृष्णालांका पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर एस.एस.वी.वी. नागराजू और वहां के स्टाफ द्वारा साई कृष्णा को हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

परिवार का यह भी गंभीर आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने फोरेंसिक सबूतों को नष्ट करने के लिए शव का अवैध रूप से अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में सीआई नागराजू को निलंबित कर दिया और एक विशेष जांच दल का गठन किया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की धीमी गति को देखते हुए परिवार को सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।


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