सुप्रीम कोर्ट में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस PIL में केंद्र सरकार को एक कमीशन बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल की जांच करे और उस पर सुझाव दे। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि भाषा से जुड़े सुधारों पर पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्हें न्यायिक आदेशों के ज़रिए लागू नहीं किया जा सकता।


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