UPI शुल्क विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने MDR चार्ज लगाने के आदेश पर रोक से किया इनकार

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य को चार हफ़्ते के अंदर अपना जवाब (काउंटर एफ़िडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।


feature-top