चुनाव आयोग ने SIR पूरे हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 से हटाई अतिरिक्त घोषणा

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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन के साथ जुड़ी अतिरिक्त 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) घोषणा को वापस ले लिया है, जहाँ मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET एप्लीकेशन और पोर्टल, साथ ही संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों से अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के इच्छुक आवेदकों को अब 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित कानूनी फॉर्म 6 जमा करना होगा।


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