CGPSC मेंस मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्मूल्यांकन याचिका, 608 प्रत्याशी देंगे इंटरव्यू

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के दोबारा मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और वर्तमान चयन प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक है।


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