CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 6 आरोपो पर 'जनता का महाभियोग' नोटिस

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पूर्व नौकरशाहों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत "सिद्ध कदाचार" का आरोप लगाते हुए 'जनता का महाभियोग' नोटिस जारी किया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा चुनाव आयोग कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग किए जाने के कारण प्रतिनिधिमंडल को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने यह नोटिस ईमेल के जरिए भेजा और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई, और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत 15 प्रमुख लोग शामिल थे।

नागरिक समाज द्वारा तैयार की गई इस चार्जशीट में CEC ज्ञानेश कुमार पर छह प्रमुख आरोप लगाए गए हैं, जिनमें  इन सभी छह शुल्कों और 'जनता की चार्जशीट' का विस्तृत विवरण संदर्भित वेब दस्तावेजों में उपलब्ध है।

  • सामूहिक कामकाज को दरकिनार करना
  • फॉर्म 6 में अनाधिकृत बदलाव
  • चुनाव प्रशासन व ईसीनेट (ECINET) का केंद्रीकरण
  •  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से मताधिकार का हनन
  • निष्पक्षता से समझौता
  • वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन 

 


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