छ.ग हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पंचायत कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सरकारी पेंशन

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जनपद पंचायत कर्मचारी पूर्ण रूप से शासकीय सेवक नहीं हैं और वे सिविल सेवा नियमों के तहत सरकारी पेंशन पाने के कानूनी हकदार नहीं हैं। अदालत ने सेवानिवृत्त जनपद पंचायत कर्मचारियों द्वारा पेंशन की मांग को लेकर दायर 24 याचिकाओं को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि स्वायत्त निकायों (पंचायत) में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें अलग होती हैं तथा नियुक्ति के समय जिन कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि (CPF/EPF) का लाभ दिया गया है, उन पर राज्य के पेंशन नियम लागू नहीं होते हैं।


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