उत्तराखंड HC ने तबादला नीति उल्लंघन के आरोप में सरकार से मांगा जवाब

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित याचिका पर तीन हफ़्ते के अंदर जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में ऑल इंडिया सर्विसेज़ के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पिछले 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कैडर नियमों का उल्लंघन करके किए जा रहे हैं।


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