MP बागेश्वर धाम केस: DNA रिपोर्ट में अंतर पर हाईकोर्ट सख्त, 6 सप्ताह में SIT से मांगी प्रगति रिपोर्ट

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल नाबालिग बलात्कार मामले में विशेष जांच दल  के गठन का आदेश दिया है। न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की खंडपीठ ने यह बड़ा फैसला तब सुनाया, जब मामले की डीएनए रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर  सामने आया, जिसने राज्य पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस एसआईटी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा और उसे छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।


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