दिल्ली गोल्फ़ क्लब मामला : SC ने 1 हफ्ते में मांगा सदस्यता प्रक्रिया पर पारदर्शी ब्योरा

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ़ क्लब (DGC) से कहा कि वह एक हफ़्ते के अंदर साफ़ तौर पर बताए कि वह सदस्यों को कैसे चुनता है। कोर्ट ने क्लब द्वारा अपने पिछले आदेश के जवाब में "दस्तावेज़ों का उलझा हुआ ढेर" जमा करने पर नाराज़गी ज़ाहिर की। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा, "हमने साफ़ कर दिया है कि हमें यह जानना है कि क्लब में सभी कैटेगरी के लिए मेंबरशिप देने की प्रक्रिया और फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है।"


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