कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2018 के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कोप्पल जिले में अंजनाद्रि पहाड़ी पर स्थित अंजनेय स्वामी मंदिर को 'मुजराई' (Muzrai - हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त) विभाग के नियंत्रण में ले लिया गया था। श्रद्धालु इस प्राचीन पहाड़ी मंदिर को भगवान हनुमान का जन्मस्थान मानते हैं।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2018 के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कोप्पल जिले में अंजनाद्रि पहाड़ी पर स्थित अंजनेय स्वामी मंदिर को 'मुजराई' (Muzrai - हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त) विभाग के नियंत्रण में ले लिया गया था। श्रद्धालु इस प्राचीन पहाड़ी मंदिर को भगवान हनुमान का जन्मस्थान मानते हैं।

न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी, क्योंकि निर्णय लागू करने से पहले संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।


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