दिल्ली पुलिस पर CJP की रत्ना सिंह द्वारा FIR दर्ज कराने की मांग खारिज

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साकेत जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बंधक बनाने और रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के कर्मियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि गंभीर प्रक्रियात्मक कमियों के कारण यह याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में विचारणीय नहीं है।


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