2018 ‘BJP IT Cell Part 2’ वीडियो मानहानि केस : ध्रुव राठी को मानहानि मामले में नया समन्स

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यूट्यूबर ध्रुव राठी को 2018 के मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट से नया समन्स जारी किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने भाजपा आईटी सेल के सदस्य विकास पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश अब पारित किया।

चूंकि ध्रुव राठी पिछले सात वर्षों से आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं, इसलिए शिकायतकर्ता लंबे समय से उन्हें समन्स तामील कराने का प्रयास कर रहे थे। हाल ही में ध्रुव राठी के भारत दौरेकी सूचना मिलने पर अदालत ने उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर 'दस्ती' समन्स जारी करने की अनुमति दी है।

  • विवादित वीडियो (2018): यह आपराधिक मानहानि मामला ध्रुव राठी द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो 'BJP IT Cell Part 2' से संबंधित है। विकास पांडेय का आरोप है कि इस वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक दावे किए गए थे।
  • लंबे समय से पेंडिंग समन्स: अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि राठी को सबसे पहले जुलाई 2019 में समन्स जारी किया गया था, लेकिन वे देश से बाहर रहने के कारण सालों से तामील नहीं हो सके थे।
  • केजरीवाल से जुड़ाव: गौरतलब है कि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राठी के इस वीडियो को रीट्वीट (X पोस्ट) किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल द्वारा माफी मांग लेने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही बंद हो गई थी, लेकिन मुख्य निर्माता होने के नाते ध्रुव राठी के खिलाफ केस जारी रहा।

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