भारत छोड़ने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे इमरान खान

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मशहूर अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के सरकारी आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उनके वकील जुल्फिकार मेमोनी जल्द ही इस नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर करेंगे।

  • मामला: फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस ने इमरान खान को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) और एक ओसीआई (OCI - ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारक के नियमों का उल्लंघन किया है।
  • कार्रवाई की वजह: यह आदेश 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के बाद आया है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे एक आंदोलन के समर्थन में था।
  • कानूनी पक्ष: इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है। उनके कानूनी सलाहकार और एमजेडएम लीगल के एडवोकेट जुल्फिकार मेमोन के मुताबिक, यह नोटिस बेहद सख्त और अनुचित है। उनका तर्क है कि भारतीय कानून या ओसीआई नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कार्डधारकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो।

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