दिल्ली : CJP के आज प्रदर्शन पर हाईकोर्ट की रोक नहीं, सुरक्षा के चलते सेंट्रल पार्क बंद

feature-top

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने प्रशासनिक कारणों और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर 2026 को जनता के लिए पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उस याचिका को खारिज करने के तुरंत बाद आया है, जिसमें आज होने वाले एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट का फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कनॉट प्लेस के व्यापारियों द्वारा दायर उस याचिका पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्क में होने वाले प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह शांतिपूर्ण जनसभाओं पर पहले से पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कड़े कदम उठाएंगे। 

'लहरा दो तिरंगा' मार्च की घोषणा: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) शाम 5:00 बजे देश के युवाओं और कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय ध्वज लेकर सेंट्रल पार्क में जुटने का देशव्यापी आह्वान किया है।

विरोध की वजह: यह प्रदर्शन CJP के सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। इन दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार कर 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।


feature-top