महुआ मोइत्रा को कोर्ट का झटका, मुख्य सचिव के खिलाफ पोस्ट 24 घंटे में हटाने का आदेश

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कोलकाता की अलीपुर सिविल कोर्ट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ किए गए अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करते हुए महुआ मोइत्रा पर मुख्य सचिव के खिलाफ "वोट चोर" जैसे मानहानिकारक शब्दों का दोबारा इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी है।

ज्ञात हो की मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मोइत्रा ने अक्टूबर 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अग्रवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मतदाता सूची संशोधन के दौरान जानबूझकर मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया।


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