दिवाली ही नहीं, पूरे साल सड़क पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे जलाने पर लगा प्रतिबंध पूरे साल लागू रहेगा। अदालत ने साफ किया कि यह रोक केवल दिवाली या किसी विशेष त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियम साल के सभी 365 दिनों के लिए है।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों और रास्तों पर किसी भी तरह के पटाखे जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है ताकि आम जनता की सुरक्षा, वायु प्रदूषण और यातायात व्यवस्था में बाधा को रोका जा सके।


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