खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुराना आदेश लिया वापस

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटन के मामले में दिए गए अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। यह ट्रस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट द्वारा पिछला आदेश वापस लेने का मतलब है कि इस भूमि आवंटन मामले की कानूनी कार्यवाही पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। 30 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद विशेष अदालत को जांच सौंपने या न सौंपने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

 न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने यह फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे द्वारा दायर एक आवेदन के बाद लिया। खड़गे परिवार का तर्क था कि अगस्त में जब हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश (निजी शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्देश) पारित किया था, तब उनका पक्ष नहीं सुना गया था। अब अदालत सभी प्रतिवादियों (प्रतिवादी 2 से 6) को सुनने के बाद नया फैसला लेगी।


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