सीगल मैरीटाइम घोटाला : दिल्ली कोर्ट ने सिद्धार्थ खेरा को भगोड़ा घोषित किया

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दिल्ली की अदालत ने 'सीगल मैरीटाइम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े कथित 400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में सिद्धार्थ खेरा को भगोड़ा घोषित कर दिया है और पुलिस को उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपकशी राणा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू होने के 30 दिन बीत जाने के बावजूद खेरा अदालत के सामने पेश नहीं हुए।


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