केरल HC : CMRL मामले में पिनराई विजयन को मिली 7 दिन की अंतरिम राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने 278 करोड़ रुपये के CMRL-एक्सलॉजिक पेऑफ मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और उनके दामाद (पूर्व मंत्री) पी.ए. मोहम्मद रियास को सात दिनों की अंतरिम राहत दी है।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 15 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में तीनों याचिकाकर्ताओं को उस निर्देश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसमें एक सिंगल जज ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।


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