मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव पर नियमों के मुताबिक होगा निर्णय: ओम बिरला

feature-top

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए जाने वाले किसी भी नए महाभियोग प्रस्ताव पर संसदीय नियमों और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही विचार किया जाएगा। विपक्ष चुनावी सूचियों के संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग और संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के जरिए हटाया जा सकता है। ओम बिरला ने दोहराया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी भी औपचारिक नोटिस पर निर्णय केवल नियम पुस्तिका के अनुसार ही लिया जाएगा।


feature-top