बेंगलुरु टेक हत्याकांड : कर्नाटक कैबिनेट ने ठुकराई मंगेतर की दया याचिका

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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुभा शंकरनारायण और डी. अरुण वर्मा की दया याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये दोनों दिसंबर 2003 में बेंगलुरु में शुभा के 27 वर्षीय मंगेतर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी. वी. गिरीश की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

मंत्रिमंडल ने माना कि यह हत्या पहले से सोची-समझी और अत्यंत क्रूर थी, और मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत दया की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता।


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