बेंगलुरु टेक मर्डर केस: शुभा शंकरनारायण और अरुण वर्मा की दया याचिकाओं के खिलाफ कर्नाटक कैबिनेट

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कर्नाटक कैबिनेट ने 2003 के कुख्यात "रिंग रोड मर्डर केस" (बेंगलुरु टेक मर्डर) के दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज करने की सिफारिश की है। कैबिनेट ने माना कि यह हत्याकांड पूरी तरह से पूर्व-नियोजित और अत्यधिक क्रूर था, जिसके कारण कानून के दायरे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर मुख्य आरोपी शुभा शंकरनारायण और उसके साथी डी. अरुण वर्मा की दया याचिकाओं को नामंजूर कर दिया है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी.वी. गिरीश की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।


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