TVK में शामिल हुए AIADMK विधायकों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK के छह विधायकों के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी। इन विधायकों ने पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने के बाद अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (TVK) में शामिल हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील के. सुथन की याचिका को खारिज कर दिया। सुथन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है और मंत्री बन जाता है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।"


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