महाराष्ट्र वोटर लिस्ट विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने ECI को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही, कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस प्रक्रिया को रोक कर रखा जाए। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मामले को 5 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ को यह जानकारी दी गई थी कि दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, राज्य की अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।


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