DA बकाया मामला : पंजाब के शीर्ष अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाये का भुगतान करने के अपने निर्देशों का पालन न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने मुख्य सचिव को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि अदालत के पिछले आदेशों को लागू क्यों नहीं किया गया।


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