दिल्ली SIR मामले में SC की दो टूक, कहा - 'चुनाव आयोग नहीं कर सकता फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव'

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाताओं के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जो लोग पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं, उनसे अपना नाम फिर से दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है? फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए होता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि फॉर्म 6, 7 और 8 तय किए गए प्रारूप हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।


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