बिहार : सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू और DJ पर रोक

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बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पहनावे एवं आचरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए गरिमापूर्ण औपचारिक पोशाक पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्कूल परिसर में DJ सिस्टम और तेज व्यावसायिक संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

निर्देश के अनुसार, पुरुष शिक्षक और कर्मचारी स्कूल अवधि में जींस, टी-शर्ट और कैजुअल जैकेट नहीं पहन सकेंगे। वहीं, महिला कर्मचारियों को भड़कीले, चमकीले और अनौपचारिक कपड़ों से बचने को कहा गया है।

विभाग ने उपस्थिति को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अनौपचारिक कपड़ों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए ली गई फोटो या सेल्फी को अमान्य मानने और उस दिन की उपस्थिति दर्ज नहीं करने का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही स्कूलों में वार्षिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस्वती पूजा जैसे आयोजनों में DJ और तेज संगीत पर रोक लगाई गई है। स्कूलों को पारंपरिक, भक्तिपूर्ण और शिक्षा-केंद्रित गतिविधियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, इन नियमों का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, शिक्षकों की पेशेवर छवि और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।


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