1 नवंबर से दिल्ली में नए प्रदूषण नियम लागू

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दिल्ली-NCR में बढ़ते सर्दियों के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू किए हैं। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम तथा नगर निगम की अधिकृत पार्किंग का शुल्क दोगुना कर दिया गया है।

इसके अलावा, वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगा। धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों की निगरानी AI आधारित कमांड सेंटर और 500 ANPR कैमरों से होगी। बाहरी वाहनों को दिल्ली से गुजरने के बजाय पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।


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