दिल्ली-NCR : सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रमाणित ग्रीन पटाखे फोड़ने अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। कोर्ट के अनुसार, इन दो दिनों (यानी दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन) पर पटाखे केवल सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे।

अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और किसी भी अधिसूचित 'साइलेंस ज़ोन' (शांत क्षेत्र) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इन इलाकों को 'नो-क्रैकर ज़ोन' (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित किया जाएगा, जिन्हें ज़मीन पर चिह्नित किया जाएगा और इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यही पाबंदी शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगी।


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