TRAI के नए नियम लागू, लापरवाही पर टेलीकॉम कंपनियों को ₹20 लाख तक जुर्माना

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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण के नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत गलत तरीके से शिकायत खारिज करने पर ₹1,000 और अपील का गलत निपटारा करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। प्रति लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में जुर्माने की अधिकतम सीमा ₹20 लाख प्रति तिमाही तय की गई है।

नए नियमों के अनुसार, शिकायत केंद्र 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और कम से कम 16 घंटे मानवीय प्रतिनिधि सेवाएं देंगे। ग्राहक मोबाइल ऐप से भी शिकायत और अपील कर सकेंगे। शिकायत खारिज होने के खिलाफ अपील की समयसीमा 30 से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। वहीं, अपीलीय प्राधिकरण को 15 दिनों में फैसला करना होगा। दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी अनिवार्य किए गए हैं।


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