मनी लॉन्ड्रिंग केस : सपा नेता आजम खान को SC से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने खान की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया और वहां के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को 16 नवंबर को एक डिविजन बेंच (खंडपीठ) के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।


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