कोच्चि हिट एंड रन केस: आरोपी किशोर की जमानत बरकरार, पिता को अग्रिम जमानत

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केरल की एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने मर्सिडीज कार से टक्कर मारकर 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में आरोपी 17 वर्षीय किशोर की जमानत रद्द करने की राज्य सरकार और पीड़ित परिवार की याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और एफआईआर में बदलाव पर सवाल उठाते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जमानत आदेश को बरकरार रखा। वहीं, केरल हाईकोर्ट ने किशोर के पिता और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी अग्रिम जमानत दे दी। दोनों फैसलों पर पीड़ित परिवार ने निराशा जताते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।


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