LPU हिंसा मामला : HC ने दिए 'साइबर आतंकवाद' के संकेत, NIA जांच पर फैसला जल्द

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में सितंबर महीने में हुई हिंसा और आगजनी की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा अपने हाथ में लेने की संभावना का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह 72 घंटों के भीतर केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपे, जिसमें यह बताया जाए कि क्या इस मामले में साइबर आतंकवाद से जुड़ी धाराओं को लागू किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जांचने को कहा है कि क्या इस मामले में NIA से जांच कराए जाने की जरूरत है। दरअसल, पंजाब पुलिस को अपनी जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66F (जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है) लागू हो सकती है।


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